नई दिल्ली: न्यायिक सेवा (Judiciary) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के बीच इन दिनों सबसे बड़ा सवाल है—क्या Civil Judge बनने के लिए 3 वर्ष की वकालत (Practice) की अनिवार्यता खत्म होगी?
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और देशभर के अभ्यर्थियों की नजर इस मामले पर टिकी हुई है।
कुछ राज्यों में Civil Judge (Junior Division) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 3 वर्ष का अधिवक्ता (Advocate) के रूप में प्रैक्टिस अनुभव होना आवश्यक है।
वहीं कई राज्यों में Fresh Law Graduates भी सीधे Judiciary परीक्षा में बैठ सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि—
दूसरी ओर, इस नियम के समर्थकों का तर्क है कि—
नहीं।
फिलहाल 3-Year Practice Rule नहीं हटा है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब तक अदालत का अंतिम निर्णय या संबंधित राज्य/भर्ती प्राधिकरण द्वारा नया नियम जारी नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान नियम ही लागू रहेंगे।
3-Year Practice Rule हटेगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना सबसे उचित होगा।
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